जमशेदपुर/औरंगाबाद : सिदगोड़ा थाना अंतर्गत विद्यापतिनगर की सुस्मिता देवी की दहेज हत्या के मामले में एडीजे 10 की अदालत ने बुधवार को आरोपी पति टाटा मोटर्स बाइसिक्स कर्मी अजय सिंह को उम्र कैद की सजा सुनायी है. अदालत ने उसे 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. उक्त राशि सुस्मिता देवी के आश्रित को दी जायेगी. कोर्ट में अपर लोक अभियोजक आरएन तिवारी ने बहस की.
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Wednesday, June 26, 2019
औरंगाबाद में पत्नी की हत्या कर शव नहर में फेंकनेवाले को उम्रकैद
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